Ranchi.प्रशासन अब वैसे लोगों पर कार्रवाई करने की सोच रहा है जो आर्थिक रूप से तो संपन्न हैं, लेकिन राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे लोगों से 20 दिसंबर तक आपूर्ति विभाग के सामने राशन कार्ड सरेंडर करने का अल्टीमेटम जारी किया गया है. राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. पलामू डीसी ने कहा है कि अगर 20 दिसंबर तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई और वसूली की जाएगी.
आर्थिक रूप से संपन्न उठा रहे अनाज, योग्य वंचित
कई ऐसे संपन्न परिवार हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद राशन कार्ड रखकर राशन उठा रहे हैं. इस कारण से कई योग्य व्यक्ति राशन कार्ड योजना से वंचित हैं. साथ ही विभाग को आर्थिक हानि भी हो रही है. ऐसे लोग 20 दिसंबर तक आवेदन (प्रपत्र-10 जी) में अपने राशन डीलर के जरिये संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास जमा करा दे. ऐसे नहीं करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अयोग्य राशन कार्डधारियों के खिलाफ की जाएगी ये कार्रवाई
1.आपराधिक कार्यवाही
2.लिये गये राशन की वसूली राशन लिये जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाये के बराबर बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूली
3.यदि लाभुक भारत सरकार/राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय आदि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास आदि में नियोजित हो,तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी.