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Rail Pension Adalat: चक्रधरपुर रेल मंडल का 40वां पेंशन अदालत में कुल 79 में 45 शिकायतों व दावों का हुआ निष्पादन, बाकी के मामलों के लिए 30 दिन की मोहलत

Chakradharpur. रेलकर्मियों की पेंशन से जुड़ी समस्या के निपटारे के लिये सोमवार को डीआरएम सभागार में चक्रधरपुर रेल मंडल का 40वां पेंशन अदालत लगी. पेंशन अदालत में 79 दावों में से 45 दावों व पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निष्पादन किया गया. शेष 34 मामलों का निष्पादन करने के लिये 30 दिनों की मोहलत दी गई. पेंशन अलादत में रेलवे पेंशनर एसोसिएशन ने कहा कि अगर बातचीत से पहले ही पेंशन से जुड़ी मामलों का निष्पादन हो जाये, तो पेंशन अदालत इतना बड़ा आयोजन करने की जरुरत नहीं होगी.

उन्होंने सुझाव दिये कि हर माह का प्रथम सप्ताह में छोटे-छोटे विषयों पर चर्चा के लिये बैठक करेंगे. इसमें वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी व वित्त प्रबंधक शामिल होंगे. इसपर रेलवे अधिकारियों ने सहमती जतायी.

सेवानिवृत्त के साथ ही मिलेगा ट्रांसर्फर अलाउंस

रेलकर्मियों को सेवानिवृत्त के साथ ही ट्रांसर्फर एलाउंस दिया जाता है. लेकिन चक्रधरपुर रेल मंडल में कई मामले हैं. जिसमें सेवानिवृत्त के साथ ट्रांसर्फर एलाउंस नहीं मिला है या मिलने में छह माह से एक साल का समय लग रहा है. इस पर रेल अधिकारियों ने कहा कि फंड के अभाव में ऐसा हुआ है, फंड रिलिज होते ही ट्रांसर्फर एलाउंस देने का आश्वासन दिया है.

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