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    Home»Headlines»जूनियर इंजीनियर नियुक्ति मामले में हाइकोर्ट ने प्रार्थियों के लिए 13 सीट रिजर्व रखने का दिया निर्देश, अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी
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    जूनियर इंजीनियर नियुक्ति मामले में हाइकोर्ट ने प्रार्थियों के लिए 13 सीट रिजर्व रखने का दिया निर्देश, अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी

    News DeskBy News DeskSeptember 29, 2024
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    Jamshedpur. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने झारखंड डिप्लोमा स्तर (जूनियर इंजीनियर) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को प्रार्थियों के लिए सिविल इंजीनियरिंग के आरक्षित वर्ग का 13 सीट सुरक्षित रखने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.

    इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद हमारा रिजल्ट आयोग ने नहीं निकाला. बाद में अन्य अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट के लिए बुलाया गया तथा बाद में उनका रिजल्ट भी निकाल दिया गया. उन्होंने बताया कि कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति व योगदान मार्च 2024 में हो गया था. योगदान देनेवाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट सितंबर माह में आरक्षित वर्ग में निकाला गया, जिस कारण प्रार्थियों का रिजल्ट निकल नहीं पा रहा है. रिजल्ट लंबित है. 28 प्रार्थियों में से 15 का रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन 13 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नितिश कुमार व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. उन्होंने याचिका में कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के 1268 पदों पर नियुक्ति को लेकर जेएसएससी ने विज्ञापन संख्या-4/2023 निकाला था.

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    In the junior engineer appointment case the High Court directed to reserve 13 seats for the applicants the next hearing will be on November 28
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