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Jamshedpur : 14 साल बाद चोरी का आरोपी साक्ष्य के अभाव में छूटा

बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में दर्ज 14 साल पुराने चोरी और बरामदगी के मामले में एडीजे-4 कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी अरविंद्र श्रीवास्तव को गुरुवार को बरी कर दिया. हालांकि, अरविंद्र श्रीवास्तव वर्तमान में जेल में बंद हैं. मामले की शुरुआत पांच फरवरी 2011 को हुई थी, जब बिष्टुपुर थाना में चोरी की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

पुलिस ने मामले की जांच कर 31 मार्च 2011 को अरविंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा. कोर्ट में गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी प्रमाण भी आरोपों को साबित नहीं कर सके. इसी आधार पर एडीजे-4 की अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया.

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