
जमशेदपुर।
जिला समाहरणाल सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजीव रंजन द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यक्रम की जानकारी दी गई। उन्होने बताया कि इन्यूमरेशन फेज (30.06.2026 से 29.07.2026) के दौरान मतदाताओं से कोई भी दस्तावेज प्राप्त/एकत्र नहीं किया जाना है। इस दौरान बी.एल.ओ. द्वारा मतदाताओं को उपलब्ध कराये जाने वाले गणना प्रपत्र में आवश्यक विवरणी भरकर नवीनतम फोटो चिपकाने के साथ हस्ताक्षर कर भरे हुए गणना प्रपत्र की एक प्रति बिना विलम्ब बी.एल.ओ. को लौटायेंगे एवं दूसरी प्रति में पावती प्राप्त करेंगे। Mapped and Unmapped सभी मतदाताओं के द्वारा गणना प्रपत्र भर कर अपने बी.एल.ओ. को जमा करना है।
गणना प्रपत्र पर प्रवासी श्रमिकों, झारखण्ड से बाहर पढ़ रहें छात्रों आदि के परिवार के सदस्य (Adult Family Member) द्वारा संबंध के प्रकार और नाम का उल्लेख करते हुए, ECINET के माध्यम से ऑनलाईन या बी.एल.ओ. से इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्तिगत गणना प्रपत्र प्राप्त करके हस्ताक्षर किए जा सकते है और वे हस्ताक्षरित गणना फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से बी.एल.ओ. को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकते हैं। सत्यापन अवधि (05.08.2026 से 03.10.2026) के दौरान दस्तावेज केवल उन्हीं चिन्हित मतदाताओं से एकत्र किए जायेंगे जिन्हें नोटिस निर्गत किया जायेगा।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त कार्यक्रम निम्नवत है-
कार्य विवरणी/ अवधि
1. अहर्ता तिथि- 01.10.2026
2. प्रशिक्षण एवं मुद्रण- 20.06.2026 से 29.06.2026 तक
3. बीएलओ द्वारा घर-घर दौरा- 30.06.2026 से 29.07.2026 तक
4. मतदान केन्द्रों का Rationalization- By 29.07.2026
5. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन- 05.08.2026
6. दावों और आपत्तियों की अवधि- 05.08.2026 से 04.09.2026 तक
7. दावों और आपत्तियों की सूचना और निपटारा- 05.08.2026 से 03.10.2026 तक
8. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन- 07.10.2026
प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि-
यदि आपका नाम पूर्व SIR की मतदाता सूची में दर्ज है तो आपको अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है एवं यह विवरण आपके पुत्र-पुत्रियों के लिए अभिभावक प्रमाण के रूप में भी पर्याप्त है। साथ ही पूर्व SIR की मतदाता सूची में अगर आपका एवं आपके माता-पिता का नाम दर्ज नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी-
1. किसी भी केन्द्रीय/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/ एल.आई.सी./सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट।
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. सक्षम प्राधिकारी जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी मौजूद हो)।
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र (खतियान की प्रति)।
12. आधार की प्रति देने पर ऊपर बताये गए 11 दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति भी जमा करनी होगी।
यदि आप पात्र भारतीय नागरिक हैं और आपका नाम वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तो प्रपत्र 6 एवं घोषणा पत्र देना होगा।
पूर्व SIR सूची में नाम खोजने/किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई होने पर मतदाता वोटर हेल्पलाईन नम्बर 1950 अथवा भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट https://ecinet.eci.gov.in/, ECINET App पर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।
30.06.2026 को सभी बी.एल.ओ. अपने BLA-2 एवं चुनाव पाठशाला के साथ पूर्वाह्न 11-12 बजे बूथ पर बैठक करेगी। उसी दिन सभी विद्यालय में Electoral Literacy Club for Young Voters & Future Voters के द्वारा विद्यालय में तथा Voter Awareness Forum (VAF) के द्वारा Organization मेंSIRसे सम्बन्धित बैठक किया जायेगा।
