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JAMSHEDPUR NEWS: मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर 4 और 18 नवंबर को सभी बूथों पर होंगी विशेष बैठकें, सूचियों का होगा सार्वजनिक वाचन

जमशेदपुर: विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (SIR) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर 4 और 18 नवंबर को बीएलओ-बीएलए-2 तथा चुनाव पाठशाला की पांचवीं और छठी बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में मतदाता सूची से संबंधित नामों की मतदान केन्द्रवार सूची सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाई जाएगी। इसके साथ ही बीएलए-2 और आम नागरिकों से सुझाव, आपत्तियां एवं आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की जाएगी।

जिला प्रशासन की ओर से 3 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दोनों बैठकों का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करना सुनिश्चित करना है।

4 नवंबर को लंबित नोटिस और सत्यापन वाले मतदाताओं की सूची पढ़ी जाएगी

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 4 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ-बीएलए-2 की पांचवीं बैठक और चुनाव पाठशाला की पांचवीं बैठक होगी।

इस दौरान प्रपत्र-2 में दर्ज उन मतदाताओं की नामवार सूची प्रकाशित की जाएगी, जिनके संबंध में नोटिस एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। बैठक में मौजूद बीएलए-2, चुनाव पाठशाला के सदस्यों और आम नागरिकों के सामने सूची का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा।

इस क्रम में संबंधित मतदाताओं के बारे में जानकारी, सुझाव और आपत्तियां ली जाएंगी। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित न रह जाए और किसी अपात्र विदेशी नागरिक का नाम सूची में शामिल न हो।

18 नवंबर को अपात्र पाए गए व्यक्तियों की सूची होगी सार्वजनिक

इसी क्रम में 18 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ-बीएलए-2 की छठी बैठक और चुनाव पाठशाला की छठी बैठक आयोजित होगी।

इस बैठक में प्रपत्र-3 में दर्ज उन व्यक्तियों की नामवार सूची पढ़कर सुनाई जाएगी, जिन्हें सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपात्र पाया गया है। इस सूची पर भी बीएलए-2 और आम नागरिकों से सुझाव, आपत्तियां तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाएगी।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी पात्र भारतीय नागरिक को गलती से अपात्र नहीं दर्शाया गया हो और किसी अपात्र व्यक्ति अथवा विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न रहे।

बीएलओ और निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश

जिला प्रशासन ने सभी बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि दोनों निर्धारित तिथियों पर आवश्यक प्रपत्रों एवं प्रतिवेदनों के साथ समय पर उपस्थित होकर बैठक आयोजित कराएं।

वहीं, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। संबंधित पदाधिकारी आवंटित मतदान केन्द्रों का दौरा कर बैठकों के आयोजन का निरीक्षण भी करेंगे।

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