Close Menu
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Jamshedpur
  • Jharkhand
  • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Instagram
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Home
  • Jamshedpur
  • State
    • Jharkhand
    • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Jamshedpur
  • Jharkhand
  • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Home»Breaking News»Jharkhand: पांच महीने बाद जेल से रिहा होंगे हेमंत सोरेन; झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत
Breaking News

Jharkhand: पांच महीने बाद जेल से रिहा होंगे हेमंत सोरेन; झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत

News DeskBy News DeskJune 28, 2024
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email LinkedIn Copy Link
Share
Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Email Copy Link

 

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने सुनाया फैसला, जमानत याचिका पर 13 जून को हो चुकी थी सुनवाई पूरी

रांची. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. राज्य के हाईकोर्ट से उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद पांच महीने से बिरसा मुंडा जेल में बंद सोरेन (48) की अब रिहाई हो सकेगी.

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दी.

SARAIKELA-KHARSAWAN NEWS: सितंबर में 20 सड़क हादसे, 16 लोगों की मौत; ₹16.65 लाख जुर्माना वसूला, 18 ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश

इडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को इडी ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था.

रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में 13 जून को सुनवाई हो चुकी थी पूरी

जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में तीन दिनों तक सुनवाई चली थी. इसके बद उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

RAILWAY NEWS: रेलवे पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत, 1 से 30 नवंबर तक लगेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र शिविर; चक्रधरपुर, सीनी, रांची समेत कई केंद्रों पर मिलेगी सुविधा

जानें दोनों पक्ष के वकीलों ने क्या कहा

सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने कहा, सोरेन को जमानत दे दी गयी है. अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एस वी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध फिर करेंगे.

कुमार मनीष,9852225588

Share. Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Telegram Email Copy Link

Related Posts

SARAIKELA-KHARSAWAN NEWS: सितंबर में 20 सड़क हादसे, 16 लोगों की मौत; ₹16.65 लाख जुर्माना वसूला, 18 ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश

October 29, 2026

RAILWAY NEWS: रेलवे पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत, 1 से 30 नवंबर तक लगेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र शिविर; चक्रधरपुर, सीनी, रांची समेत कई केंद्रों पर मिलेगी सुविधा

October 29, 2026

Indian Railways :रेल पार्सल ऐप – घर से घर तक”: अब घर बैठे बुक करें रेल पार्सल

October 29, 2026
Recent Post

SARAIKELA-KHARSAWAN NEWS: सितंबर में 20 सड़क हादसे, 16 लोगों की मौत; ₹16.65 लाख जुर्माना वसूला, 18 ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश

October 29, 2026

RAILWAY NEWS: रेलवे पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत, 1 से 30 नवंबर तक लगेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र शिविर; चक्रधरपुर, सीनी, रांची समेत कई केंद्रों पर मिलेगी सुविधा

October 29, 2026

Indian Railways :रेल पार्सल ऐप – घर से घर तक”: अब घर बैठे बुक करें रेल पार्सल

October 29, 2026

JAMSHEDPUR NEWS :चंद्रशेखर मिश्रा का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा : अमरप्रीत सिंह काले

October 29, 2026

JAMSHEDPUR NEWS: NIT जमशेदपुर में 11-12 दिसंबर को उद्योग–शिक्षा जगत सम्मेलन IAC-2026, 15 संस्थानों के साथ सहयोग पर मंथन

October 29, 2026
Advertisement
© 2026 Lahar Chakra. Designed by Launching Press.
  • Privacy Policy
  • Terms
  • Accessibility

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Join Laharchakra Group