
Garhwa .झारखंड के गढ़वा जिले में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ 16-वर्षीय एक छात्रा से कथित छेड़छाड़ के आरोप में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कथित घटना 23 जून को केतार थाना क्षेत्र स्थित स्कूल परिसर के एक कमरे में हुई थी। पीड़िता के पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने 28 जून को प्राथमिकी दर्ज की।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “पचास-वर्षीय आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज करा दिया गया।”
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि प्रधानाध्यापक ने स्कूल परिसर में उनकी बेटी से छेड़छाड़ की। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) अनुराग मिंज ने संवाददाताओं से कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है। उन्होंने कहा, “बृहस्पतिवार को हमने मामले की जांच की। जब तक यह मामला हमारे संज्ञान में आया, तब तक संबंधित थाने में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी।”
