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Jharkhand Highcourt: झारखंड के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश, हाइकोर्ट ने पांच जनवरी तक की तय की समयसीमा

Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तदाशा मिश्रा की उपस्थिति में यह निर्देश दिए. अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और निविदा जारी करने की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाए.

अदालत ने कहा कि अधिकारियों को पांच जनवरी तक उच्च न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी. पश्चिम बंगाल के शौभिक बनर्जी द्वारा दायर एक याचिका के माध्यम से अदालत के समक्ष यह मुद्दा लाया गया था. बनर्जी चेक बाउंस होने के एक मामले में धनबाद के बैंक मोड़ थाने में पेश हुए थे. बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने वालों के कहने पर पुलिस ने उन्हें दो दिनों तक जबरन थाने में रखा.

पीठ ने आरोपों की पुष्टि के लिए थाने का सीसीटीवी फुटेज मांगा. लेकिन पुलिस ने बताया कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे का डेटा दो दिन में खुद ही डिलीट हो जाता है. अदालत ने इस मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की और सरकार से सभी थानों में कैमरों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी.

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