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Jharkhand Highcourt: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश सिंह की पत्नी को इलाज के लिए विदेश जाने की दी अनुमति

Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पत्नी मधु सिंह को चिकित्सा उपचार के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है।अदालत ने यह माना कि देश के बाहर चिकित्सा उपचार कराना एक मौलिक अधिकार है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने उन्हें इलाज के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जाने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने 13 मई, 2014 को मधु सिंह को दी गई जमानत की शर्तों में संशोधन किया, जिसके तहत उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कराया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में वह आरोपी हैं।

सिंह ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि वह मामले की सुनवाई में सहयोग कर रही हैं। अभियोजन पक्ष के 100 गवाहों की सूची में से अब तक केवल 46 गवाहों से ही जिरह की गई है। सिंह ने अदालत को बताया कि मुकदमे को पूरा होने में समय लगेगा, क्योंकि अभी भी शेष 54 गवाहों से जिरह की जानी बाकी है।

उन्होंने कहा कि वह यकृत रोग से पीड़ित हैं और चिकित्सकीय रूप से उन्हें कैंसर पूर्व की अवस्था में पाया गया है। उन्होंने अदालत से बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में अपने रिश्तेदारों के पास विदेश जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने तीन फरवरी को कहा कि क्योंकि सिंह को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा जारी है, इसलिए उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जमानत की शर्त के तहत उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करा दिया गया है। उच्च न्यायालय ने सिंह की विदेश जाने के अनुरोध संबंधी याचिका स्वीकार कर ली और उनका पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। उन्हें सीबीआई अदालत के समक्ष अपनी यात्रा की तारीख और वापसी की योजनाओं के बारे में पहले से ही लिखित में बताना होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि सिंह को इलाज के लिए विदेश यात्रा करने की हर योजना के लिए सीबीआई अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

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