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    Home»Breaking News»Jharkhand Highcourt: झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार को दिया बाहरी लोगों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश
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    Jharkhand Highcourt: झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार को दिया बाहरी लोगों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश

    News DeskBy News DeskJanuary 22, 2026
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    Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को राज्य के बाहर के लोगों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने गुमला से लापता बच्चे से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस तरह की पहचान संबंधित पुलिस थाने द्वारा की जानी चाहिए। अदालत ने चंद्रमुनि उरैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को मामले में की गई जांच की वस्तु-स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उरैन की छह वर्षीय बच्ची 2018 में गुमला से लापता हो गई थी।

    गुमला के पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमां ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने बच्चे का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। अधिकारी ने बताया कि हालांकि नाबालिग का पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन पुलिस मानव तस्करी के शिकार नौ बच्चों का पता लगाने में सफल रही है।

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    उन्होंने बताया कि नाबालिग की तलाश जारी है। अदालत ने गृह विभाग के सचिव को राज्य में मानव तस्करी के मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत और सुझावों पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन तरीके से उपस्थित होने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी को फिर से होगी।

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    Jharkhand High Court: Jharkhand High Court ordered the government to prepare guidelines for identifying outsiders. Jharkhand Highcourt: झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार को दिया बाहरी लोगों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश
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