Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने इडी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने मामले में इडी को जवाब दायर करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया. साथ ही अदालत ने अंतरिम राहत को बरकरार रखते हुए प्रार्थी हेमंत सोरेन को एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से 16 जनवरी तक छूट प्रदान की. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 16 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व इडी की ओर से मामले में जवाब दायर नहीं किया जा सका. इस पर समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
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