रांची : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली. अदालत ने रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई को खत्म कर दिया और कांके थाना में दर्ज एफआईआर को भी निरस्त कर दिया है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.
यह मामला जून 2021 का है, जब कांके थाना क्षेत्र के सुकुरहुरटू इलाके में किसान आंदोलन के संदर्भ में दीपक प्रकाश, पूर्व विधायक समरी लाल और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कांके थाना में कांड संख्या 141/2021 के तहत यह मामला दर्ज हुआ था. आरोप था कि इन नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों की ऋण माफी, फसल की उचित कीमत, और बीज की उपलब्धता जैसी मांगें उठाई थीं.
हाई कोर्ट ने एफआईआर को निरस्त करते हुए दीपक प्रकाश को इस मामले से बरी कर दिया है. इस फैसले से दीपक प्रकाश को बड़ी कानूनी राहत मिली है और उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया है.