


Ranchi झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि वह राज्य में नगर निकाय चुनाव कब तक कराएगा. न्यायालय ने आयोग को आदेश दिया कि वह राज्य में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव कराने की तारीख बताए. न्यायमूर्ति आनंद सेन उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद चुनाव नहीं कराने पर पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खाल्को द्वारा सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.
मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दादेल और शहरी विकास विभाग के सचिव ज्ञानेंद्र कुमार अदालत में उपस्थित थे. पीठ ने अधिकारियों की खिंचाई की और राज्य भर में नगर निकायों के चुनाव कराने की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया. अदालत 10 नवंबर को मामले की पुनः सुनवाई करेगी. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पीठ को बताया कि नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.



