


Ranchi.प्रवर्तन निदेशालय (इडी ) के अधिकारियों को मैनेज करने के कथित आरोपों की जांच के लिए दाखिल याचिका पर अब झारखंड हाइकोर्ट 27 मार्च को सुनवाई करेगा. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इडी के अधिकारियों के विरुद्ध पीडक कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें उसने रांची पुलिस को पंडरा ओपी, सुखदेव नगर थाना, जगन्नाथपुर थाना, अनगड़ा थाना, मोरहाबादी टीओपी, नामकुम थाना और देवघर थाना के 4 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक की सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था.



