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    Home»Breaking News»Jharkhand Highcourt: साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के लिए निर्णय अधिकारी नियुक्त करने का हाइकोर्ट ने राज्य सकार को दिया निर्देश
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    Jharkhand Highcourt: साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के लिए निर्णय अधिकारी नियुक्त करने का हाइकोर्ट ने राज्य सकार को दिया निर्देश

    News DeskBy News DeskAugust 22, 2025
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    Ranchi झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघन के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत एक निर्णय अधिकारी की नियुक्ति के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मनोज कुमार सिंह नाम के व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया.

    याचिका में आईटी अधिनियम के तहत एक निर्णय अधिकारी की नियुक्ति का मुद्दा उठाया गया है. इसमें कहा गया है कि आईटी अधिनियम के तहत निर्णय अधिकारी का पद एक वैधानिक प्रावधान है, जिसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है. याचिका में दावा किया गया है कि पिछले 21 वर्षों से कोई निर्णय अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, जिससे साइबर धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघन के शिकार लोग न्याय से वंचित हैं. उच्च न्यायालय ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने और पीठ को सूचित करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

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