
Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद के सांसद ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति तथा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की आयकर, सीबीआइ और इडी से जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से कहा गया कि प्रतिवादी ढुलू महतो ने अकूत संपत्ति अर्जित की है. इनके खिलाफ 46 केस दर्ज है. प्रार्थी ने मामले की आयकर, इडी, पुलिस की एसआइटी से जांच कराने या सीबीआइ को हैंडओवर करने का आग्रह किया. सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा. बताया गया कि प्रार्थी ने पहले भी जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में प्रार्थी ने ढुलू महतो को प्रतिवादी भी नहीं बनाया है. वहीं, इडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास व अधिवक्ता सौरव कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति व आपराधिक मामलों की जांच सीबीआइ, आयकर विभाग, इडी व राज्य पुलिस की एसआइटी से कराने की मांग की है.
