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    Jharkhand: कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण और नियमन के लिए बना कानून, विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी

    News DeskBy News DeskJanuary 21, 2026
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    Ranchi.झारखंड में कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन, नियंत्रण, फीस निर्धारण और न्यूनतम मानकों से संबंधित विधेयक को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को स्वीकृति प्रदान कर दी. राज्य की विधानसभा ने अगस्त 2025 में ‘झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025’ पारित किया था। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही इस विधेयक ने अब कानून का रूप ले लिया है।
    सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य के पांच लाख से अधिक छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने यह कानून छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, कोचिंग संस्थानों में आग जैसी घटनाओं, बुनियादी सुविधाओं की कमी, अनियंत्रित तरीके से बढ़ते कोचिंग सेंटरों और अत्यधिक फीस वसूली जैसी गंभीर समस्याओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाया है।

    कानून के तहत ऐसे सभी कोचिंग सेंटर इसके दायरे में आएंगे, जहां 50 से अधिक छात्रों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक सहायता दी जाती है। कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, निगमित निकाय, ट्रस्ट, एलएलपी या कंपनी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोचिंग सेंटर स्थापित कर सकेगा।

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    अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर रेगुलेटरी कमेटी और राज्य स्तर पर झारखंड स्टेट कोचिंग सेंटर रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। जिला समिति को कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण या स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

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    Jharkhand: Legislation to control and regulate coaching institutes enacted; Governor approves bill passed by Assembly Jharkhand: कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण और नियमन के लिए बना कानून विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी
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