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    Home»Breaking News»Jharkhand Police: हाइकोर्ट की पुलिस विभाग की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी, 20 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर आदेश को किया रद्द
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    Jharkhand Police: हाइकोर्ट की पुलिस विभाग की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी, 20 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर आदेश को किया रद्द

    News DeskBy News DeskApril 29, 2026
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    Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए धनबाद जिला पुलिस बल से अन्य जिलों में भेजे गए 20 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि विभाग प्रशासनिक जरूरत का हवाला देकर किसी कर्मचारी को स्थानांतरित करके दंडित नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी पर लापरवाही या अनुशासनहीनता के आरोप हैं, तो विभाग को विधिवत जांच और विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए, न कि शॉर्टकट अपनाकर उनका तबादला करना चाहिए।

    अदालती हस्तक्षेप और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिप्पणी
    मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह पाया कि 24 फरवरी 2025 को जारी स्थानांतरण आदेश और उसके बाद की गई रिलीविंग प्रक्रिया कानूनी कसौटी पर खरी नहीं उतरती। याचिकाकतार्ओं की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के जरिए यह साबित किया कि इन तबादलों की सिफारिश धनबाद एसएसपी ने कथित लापरवाही के आधार पर की थी।

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    अदालत ने उच्चतम न्यायालय के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी आदेश की प्रकृति दंडात्मक है, तो उसे केवल ‘प्रशासनिक आधार’ कहकर वैध नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने स्थानांतरण और कार्यमुक्ति दोनों आदेशों को अवैध करार देते हुए सभी याचिकाकतार्ओं को वापस धनबाद में योगदान देने का निर्देश दिया है।

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    20 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर आदेश को किया रद्द cancels the transfer orders of 20 policemen Jharkhand Police: High Court makes strong comments on the working style of the police department Jharkhand Police: हाइकोर्ट की पुलिस विभाग की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी
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