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    Home»Breaking News»Jharkhand Smoking Rule: झारखंड में आज से पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 1000 रुपए का जुर्माना, थूकने पर भी देना होगा जुर्माना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को दी मंजूरी
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    Jharkhand Smoking Rule: झारखंड में आज से पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 1000 रुपए का जुर्माना, थूकने पर भी देना होगा जुर्माना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को दी मंजूरी

    News DeskBy News DeskJune 11, 2025
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    Ranchi.झारखंड में आज (बुधवार) से सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा. क्योंकि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. यह जानकारी राजभवन सचिवालय ने दी है. इस संशोधन विधेयक को करीब चार साल पहले हेमंत सरकार ने विधानसभा से पारित कराया था.

    इस संशोधन विधेयक के स्वीकृत होने से पहले तक राज्य में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान था जो अब पांच गुणा बढ़कर 1000 रुपए हो गया है. जब यह संशोधन विधेयक सदन में आया था, तब तत्कालीन आजसू विधायक लंबोदर महतो ने संशोधन प्रस्ताव के जरिए पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपए की जगह 10 हजार रुपए करने की मांग की थी. संशोधन विधेयक पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा.

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    उन्होंने यह भी कहा था कि 21 वर्ष से कम आयु के उपभोक्ताओं को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध होगा.बता दें कि जिस दिन झारखंड विधानसभा से यह बिल पास हुआ था उससे एक माह पूर्व झारखंड कैबिनेट ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. सरकार ने स्पष्ट किया था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा.

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    fine will also have to be paid for spitting Jharkhand Smoking Rule: From today President Draupadi Murmu approved the bill there will be a fine of Rs 1000 for smoking cigarettes in public places in Jharkhand
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