
Ranchi. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अर्हता रखनेवाले लाभुकों को ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है. आपको बता दें कि यह योजना एक मार्च 2025 से पूरे प्रदेश में लागू हो गयी है. योजना के निबंधन के लिए विभाग की ओर से कहा गया है कि सभी कैटेगरी के आवेदकों को अपना और अपने आश्रित परिजनों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ताकि परिवार के सभी सदस्य योजना का लाभ ले सकें. विभाग की ओर से कैटेगरी ‘ए’ अर्थात राज्य के सरकारी कर्मियों से यथाशीघ्र अपना आवेदन समर्पित कर करने का आग्रह किया गया है.
विभाग ने कैटेगरी ‘बी’ के अंतर्गत आने वाले लाभुकों से संबंधित विभागाध्यक्ष से आग्रह किया है कि वे झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी से संपर्क कर यथाशीघ्र योजना में शामिल होने संबंधी आवश्यक कार्रवाई करें. योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1800-3455-027 पर संपर्क कर सकते हैं.
डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फोटो, जन्म तिथि, ऑफिस डिटेल, जीपीएफ नंबर, पीएफ नंबर, यूनिक इंप्लाई नंबर, आश्रितों का आधार नंबर और उनका फोटो अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं. रजिस्ट्रेशन करते समय उपरोक्त सभी कागजात तैयार रखना होगा.
