जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने सुनाया फैसला, जमानत याचिका पर 13 जून को हो चुकी थी सुनवाई पूरी
रांची. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. राज्य के हाईकोर्ट से उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद पांच महीने से बिरसा मुंडा जेल में बंद सोरेन (48) की अब रिहाई हो सकेगी.
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दी.
इडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को इडी ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था.
रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में 13 जून को सुनवाई हो चुकी थी पूरी
जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में तीन दिनों तक सुनवाई चली थी. इसके बद उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जानें दोनों पक्ष के वकीलों ने क्या कहा
सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने कहा, सोरेन को जमानत दे दी गयी है. अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एस वी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध फिर करेंगे.
कुमार मनीष,9852225588