Breaking NewsCrime NewsJamshedpur NewsJharkhand NewsNational NewsPoliticsSlider

Jamshedpur: पीएम मॉल प्रबंधन द्वारा ग्राहकों से अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने के मुद्दे पर जमशेदपुर के सांसद,विधायक समेत अन्य सभी जनप्रतिनिधि क्यों हैं मौन? साक्ष्य मिलने पर पीएम मॉल प्रबंधन पर झारखंड नगर पालिका एक्ट एवं झारखंड अपार्टमेंट एक्ट के तहत JNAC करेगी कारवाई: उप नगर आयुक्त 

Jamshedpur: जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत बिष्टुपुर के पीएम मॉल प्रबंधन द्वारा अपने परिसर में पार्किंग शुल्क वसूली के नाम पर दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों से मनमाना वसूली कर रही है. जिसके कारण पीएम मॉल के ग्राहक अपने वाहनों को पीएम मॉल परिसर के पार्किंग स्थान के बजाय मुख्य सड़क पर पार्किंग करने को बाध्य है.

ज्ञात हो कि पीएम मॉल प्रबंधन के द्वारा चार पहिया वाहन चालकों से पहले 1 घंटे के लिए ₹40 एवं अगले घंटे के लिए प्रति घंटा ₹30 के दर से पार्किंग शुल्क वसूला जाता है. जबकि वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पार्किंग ठेकेदार द्वारा चार पहिया वाहन चालकों से मात्र₹20 प्रतिदिन के दर से पार्किंग शुल्क वसूला जाता है.

इस संदर्भ में लहर चक्र संवाददाता द्वारा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में साक्ष्य मिलने पर पीएम मॉल प्रबंधन पर झारखंड नगर पालिका एक्ट एवं झारखंड अपार्टमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पीएम मॉल प्रबंधन द्वारा ग्राहकों से अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने के मुद्दे पर जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, जमशेदपुर पूर्व के विधायक पूर्णिमा दास समेत अन्य सभी जनप्रतिनिधि मौन दिख रहे हैं. जो नगर वासियों के लिए समझ से पड़े एवं संदिग्ध हैं.

ज्ञात हो कि पूर्व में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार के आदेश पर पीएम मॉल प्रबंधन द्वारा वाहन चालकों से पार्किंग शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी गई थी पर कुछ ही दिन के पश्चात जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पदाधिकारी द्वारा यू टर्न लिए जाने के बाद पुनः पीएम मॉल प्रबंधन द्वारा ग्राहकों से वाहन पार्किंग वसूली प्रारंभ कर दी गई हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुरूप जे.एन.ए.सी. के तात्कालिक विशेष पदाधिकारी संजय कुमार के द्वारा जारी नोटिस में पीएम मॉल के प्रबंधक को बताया था कि पीएम मॉल के भवन निर्माता को कि इसी शर्त के आधार पर भवन प्लान की मंजूरी दी गई थी कि, वे सभी आगंतुकों को बिना किसी आर्थिक हित के पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराएंगे.
इस संबंध में देश के कई राज्यों के उच्च न्यायालय और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कई बार इस नियम को रेखाकित किया है कि कोई भी अस्पताल, मॉल, मल्टीप्लेक्स या अन्य कोई सार्वजनिक संस्थान अपने यहां आने वाले आगंतुकों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूलेंगे. बावजूद इसके जमशेदपुर में पीएम मॉल समेत कई बड़े अस्पताल और वाणिज्यिक भवन इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं. इसका परिणाम यह होता है कि कई बार पार्किंग शुल्क से बचने के चक्कर में लोग ऐसे प्रतिष्ठानों के बाहर सड़क पर पार्किंग करते हैं जो ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था का भी कारण बनते हैं.

कुमार मनीष:9852225588

Share on Social Media
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now