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    Home»Crime»RG Kar Rape Murder Case के फैसले से नाराज ममता बनर्जी बोली, High Court में देंगी चुनौती, ‘दोषी को मिले सजा-ए-मौत’
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    RG Kar Rape Murder Case के फैसले से नाराज ममता बनर्जी बोली, High Court में देंगी चुनौती, ‘दोषी को मिले सजा-ए-मौत’

    News DeskBy News DeskJanuary 20, 2025
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    कोलकाता . Kolkata के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप हत्याकांड मामले में दोषी संजय राॅय को सियालदाह कोर्ट (Sealdah Court) ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई है. निचले अदालत के फैसले पर अब पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फैसले से खुश नहीं है. ममता सरकार अब इस फैसले को कोलकाता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में चुनौती देकर दोषी संजय राॅय के लिए मौत की सजा की मांग करेगी. उन्होंने कहा था कि सभी ने दोषी के लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन उम्र कैद की सजा मिली.

    आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा देने के फैसले के बाद सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई थी. उन्होंने कहा कि वह इस फैसले से संतुष्ट नहीं है. इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “आरजी कर जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मैं यह देखकर हैरान हूं कि आज न्यायालय के फैसले में पाया गया है कि यह दुर्लभ मामला नहीं है! मुझे पूरा विश्वास है कि यह वास्तव में दुर्लभ मामला है, जिसके लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए. हम इस सबसे भयावह और संवेदनशील मामले में मौत की सजा चाहते हैं और इस पर जोर देते हैं.”

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    सीएम बनर्जी ने आगे लिखा, “पिछले कुछ 3 से 4 महीनों में हम ऐसे अपराधों में अपराधियों के लिए अधिकतम मौत की सजा सुनिश्चित करने में सक्षम रहे हैं फिर इस मामले में मौत की सजा क्यों नहीं दी गई?” उन्होंने आगे लिखा, “मुझे लगता है कि यह एक जघन्य अपराध है, जिसके लिए मौत की सजा ही दी जानी चाहिए. अब हम हाई कोर्ट में दोषी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग करेंगे.

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    मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सियालदाह कोर्ट ने कहा कि आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद होगा. इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए, लेकिन पीड़िता के परिजनों ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया और कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि न्याय चाहिए.

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    'The culprit should get death penalty' Mamata Banerjee said upset with the decision of RG Kar Rape Murder Case will challenge it in High Court
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