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    Home»Headlines»National:केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे l दिल्ली हाइकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा, निचली अदालत ने दी थी जमानत, इडी ने दी थी चुनौतीl
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    National:केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे l दिल्ली हाइकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा, निचली अदालत ने दी थी जमानत, इडी ने दी थी चुनौतीl

    News DeskBy News DeskJune 26, 2024
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    नयी दिल्ली. फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा दिल्ली हाइकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी.

    न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी. इडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था. फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. इसलिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं.

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    गौरतलब है कि निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. इडी ने अगले दिन हाइकोर्ट का रुख किया और दलील दी कि निचली अदालत का आदेश ‘त्रुटिपूर्ण, एकतरफा और गलत था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे.हाइकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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    केजरीवाल ने 23 जून को हाइकोर्ट के स्टे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाइकोर्ट के फैसले को ‘असामान्य’ बताया. इसके बाद हाइकोर्ट का यह फैसला आया.

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