Close Menu
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Jamshedpur
  • Jharkhand
  • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Instagram
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Home
  • Jamshedpur
  • State
    • Jharkhand
    • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Jamshedpur
  • Jharkhand
  • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Home»Bihar»नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटकाl ईबीसी, एससी और एसटी के लिए बढ़ा आरक्षण खत्म, हाइकोर्ट ने 65 फीसदी आरक्षण बढ़ाने के बिहार सरकार के फैसले को किया रद्द
Bihar

नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटकाl ईबीसी, एससी और एसटी के लिए बढ़ा आरक्षण खत्म, हाइकोर्ट ने 65 फीसदी आरक्षण बढ़ाने के बिहार सरकार के फैसले को किया रद्द

News DeskBy News DeskJune 20, 2024
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email LinkedIn Copy Link
Share
Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Email Copy Link

 

बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़कर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया था

पटना.पटना हाईकोर्ट ने ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65 फीसदी आरक्षण बढ़ाने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने वाले कानून को रद्द कर दिया है.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को Diwali का तोहफा! महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, अप्रैल में भी बढ़ा था 2%

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था. आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़कर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया था.

Adityapur: आदित्यपुर में विवाहिता की मौत के मामले में पति समेत चार गिरफ्तार, दहेज हत्या का आरोप

11मार्च को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था
आरक्षण के मामले में गौरव कुमार सहित कुछ और याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी, जिस पर 11 मार्च को सुनावाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. जिसे आज सुनाया गया.

चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी, जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला सामने आया.

कुमार मनीष,9852225588

Share. Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Telegram Email Copy Link

Related Posts

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को Diwali का तोहफा! महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, अप्रैल में भी बढ़ा था 2%

October 28, 2026

Adityapur: आदित्यपुर में विवाहिता की मौत के मामले में पति समेत चार गिरफ्तार, दहेज हत्या का आरोप

October 28, 2026

Jamshedpur: कदमा में अवैध हथियार के साथ दो युवक गिरफ्तार, लोडेड देशी कट्टा और दो गोलियां बरामद

October 28, 2026
Recent Post

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को Diwali का तोहफा! महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, अप्रैल में भी बढ़ा था 2%

October 28, 2026

Adityapur: आदित्यपुर में विवाहिता की मौत के मामले में पति समेत चार गिरफ्तार, दहेज हत्या का आरोप

October 28, 2026

Jamshedpur: कदमा में अवैध हथियार के साथ दो युवक गिरफ्तार, लोडेड देशी कट्टा और दो गोलियां बरामद

October 28, 2026

Congress अध्यक्ष खरगे की ‘बाप’ वाली टिप्पणी पर BJP ने जारी किया गाना ‘…आंखें झुका लो, कान खोल के सुन लो, मोदी कहीं नहीं जाएगा’

October 28, 2026

Tata Group को ‘आपराधिक तरीके से बर्बाद’ किया जा रहा, कारोबारी जगत चुप क्यों? Rahul Gandhi का PM मोदी और शाह पर बड़ा आरोप

October 28, 2026
Advertisement
© 2026 Lahar Chakra. Designed by Launching Press.
  • Privacy Policy
  • Terms
  • Accessibility

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Join Laharchakra Group