
जमशेदपुर। ट्रेन यात्रा के दौरान डिजिटल टिकट का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए यह मामला एक महत्वपूर्ण सीख है। RailOne App से बनाया गया टिकट यदि केवल व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट के रूप में दिखाया जाता है, तो रेलवे के नियमों के अनुसार उसे वैध यात्रा प्राधिकार नहीं माना जाता। ऐसी ही एक घटना में एक महिला यात्री को नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण जुर्माना भरना पड़ा।
क्या है पूरा मामला?
कोरबा से रायपुर की यात्रा कर रही कुमारी अंकिता (बदला हुआ नाम) ने ट्रेन में टिकट जांच कर्मचारी (टीटीई) को आते देख अपने भाई को फोन कर टिकट बनाने के लिए कहा। भाई ने RailOne App के माध्यम से कोरबा से रायपुर तक का अनारक्षित टिकट बनाया और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दिया।अंकिता को लगा कि अब उनका सफर बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा, लेकिन रेलवे के डिजिटल टिकट संबंधी नियमों के कारण ऐसा नहीं हो सका।
जांच में क्यों अमान्य हुआ टिकट?
गाड़ी संख्या 18517 कोरबा–विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस कोरबा स्टेशन से शाम 4:10 बजे रवाना हो चुकी थी। टिकट जांच के दौरान टीटीई ने पाया कि टिकट शाम 4:45 बजे जारी किया गया था और यात्री केवल उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट दिखा रही थीं।
रेलवे के नियमों के अनुसार स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त टिकट वैध नहीं माना जाता। टिकट उसी मोबाइल फोन में उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें RailOne App पंजीकृत है और जिससे टिकट बुक किया गया हो। इसी कारण टिकट को अमान्य घोषित करते हुए नियमानुसार जुर्माना वसूला गया।
यात्री ने क्या बताया?
पूछताछ के दौरान अंकिता ने स्वीकार किया कि उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं थी। उनका मानना था कि व्हाट्सएप पर प्राप्त टिकट दिखाना पर्याप्त होगा, जबकि रेलवे के डिजिटल टिकट नियम इससे अलग हैं।
RailOne App से टिकट बनाने वालों के लिए जरूरी नियम
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों से डिजिटल टिकट का उपयोग करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करने की अपील की है—
- यात्रा शुरू होने से पहले वैध टिकट अवश्य लें।
- RailOne App से टिकट उसी मोबाइल में बनाएं, जिसमें ऐप पंजीकृत हो।
- व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त टिकट मान्य नहीं होता।
- यात्रा के दौरान वही मोबाइल साथ रखें, जिसमें मूल डिजिटल टिकट उपलब्ध हो।
- टिकट जांच के समय मोबाइल पर्याप्त चार्ज होना चाहिए।
- पंजीकृत मोबाइल से बुक किया गया टिकट केवल उसी मोबाइल धारक के लिए मान्य होता है।
बिना टिकट यात्रा पर बढ़ा जुर्माना
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को यह भी याद दिलाया है कि 19 जून 2026 से बिना उचित टिकट या अनियमित टिकट के यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसलिए यात्रा से पहले सही तरीके से टिकट बुक करना और रेलवे के डिजिटल टिकट नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।
