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Railway Fine:भारतीय रेलवे में जन विश्वास अधिनियम 2026 लागू, बिना टिकट यात्रा पर अब न्यूनतम ₹500 जुर्माना

पटना। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और रेलवे परिसरों में नियमों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत संशोधित दंड प्रावधान लागू कर दिए हैं। ये नए नियम 20 जून 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो चुके हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि नए जुर्माने का उद्देश्य नियमों का सख्ती से पालन कराना, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और ट्रेनों में बेहतर यात्रा वातावरण उपलब्ध कराना है।

बिना टिकट यात्रा पर अब लगेगा बड़ा जुर्माना

रेलवे द्वारा जारी संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब बिना टिकट या धोखाधड़ीपूर्वक यात्रा करने वाले यात्रियों पर न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार (Minimum Excess Charge) बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इससे बिना टिकट यात्रा की घटनाओं में कमी आएगी और रेलवे के राजस्व की भी सुरक्षा होगी।

किन नियमों के उल्लंघन पर कितना लगेगा जुर्माना

जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए नए दंड निर्धारित किए गए हैं—

यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन पर रेलवे का विशेष जोर

रेलवे प्रशासन का कहना है कि संशोधित दंड प्रावधानों का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। रेलवे चाहता है कि सभी यात्री वैध टिकट लेकर यात्रा करें, निर्धारित कोच में सफर करें तथा रेलवे परिसरों में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखें।

विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे द्वारा जुर्माने में बढ़ोतरी से बिना टिकट यात्रा, धूम्रपान, अवैध प्रवेश और खतरनाक वस्तुओं के परिवहन जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। इससे रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।

यात्रियों से रेलवे की अपील

भारतीय रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले वैध टिकट अवश्य खरीदें, रेलवे के सभी नियमों एवं निर्देशों का पालन करें तथा सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित रेल यात्रा सुनिश्चित करने में रेलवे प्रशासन का सहयोग करें। नए दंड प्रावधान पूरे देश में लागू हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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