Ranchi. न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े 13 साल पुराने मामले के आरोपी मेसर्स दुर्गा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक दुर्गा झा, उनके पति अनिल कुमार झा, दोनों बेटों निलय कु झा व सुनील कु झा को एक-एक साल की सजा और एक महीने के अंदर 1.70 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है. अभियुक्त कडरू डायवर्सन रोड स्थित शिवम प्लाजा के निवासी हैं. इनलोगों पर 85.26 लाख के चेक बाउंस के आरोप में 28 जनवरी 2011 को कोर्ट कंप्लेन केस दर्ज किया गया था. केस डोरंडा के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से तत्कालीन सहायक विधि अधिकारी एसएन गुप्ता ने दर्ज कराया था.
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