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    Home»Breaking News»Saraikela: सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त हाइकोर्ट में हुए हाजिर, सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को सीटिंग एलाउंस के भुगतान मामले में सुना पक्ष, अवमानना का मामला ड्रॉप
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    Saraikela: सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त हाइकोर्ट में हुए हाजिर, सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को सीटिंग एलाउंस के भुगतान मामले में सुना पक्ष, अवमानना का मामला ड्रॉप

    News DeskBy News DeskJanuary 24, 2025
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    Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरायकेला-खरसावां जिला के चाइल्ड वेलफेयर समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्यों के भत्ता भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने राज्य सरकार का पक्ष सुना. आदेश का अनुपालन होने पर अदालत ने अवमानना के मामले को ड्रॉप कर दिया. इस दाैरान अदालत के आदेश के आलोक में सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त सशरीर उपस्थित थे. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि 10 नवंबर 2022 के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सरायकेला-खरसावां के चाइल्ड वेलफेयर समिति के सदस्यों मीरा सिंह व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी थी.

    प्रार्थियों ने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की थी. पिछली सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थियों के मामले में 10 नवंबर 2022 के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जतायी थी. अदालत ने सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त को अगली सुनवाई के दाैरान सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था. पूर्व के आदेश में प्रार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश दिया था कि यदि प्रार्थियों का सीटिंग एलाउंस बनता है, तो उसका भुगतान तीन सप्ताह में किया जाये, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया था.

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