Close Menu
Lahar ChakraLahar Chakra
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) YouTube Instagram
    Lahar ChakraLahar Chakra
    • Home
    • Jamshedpur
    • State
      • Jharkhand
      • Bihar
    • National
    • Politics
    • Crime
    • Elections
    • Automobile
    Lahar ChakraLahar Chakra
    Home»Breaking News»Supreme Court: सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना को सही अर्थों में लागू करें, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
    Breaking News

    Supreme Court: सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना को सही अर्थों में लागू करें, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

    News DeskBy News DeskMay 13, 2025
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email LinkedIn
    Follow Us
    Google News Flipboard
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Email

    New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस (नकदी रहित) उपचार योजना को सही अर्थों में लागू करे. इस योजना के तहत प्रत्येक दुर्घटना में घायल प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज पाने का हकदार होगा. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केंद्र को अगस्त 2025 के अंत तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें योजना के क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई हो. क्रियान्वयन रिपोर्ट में इस योजना के तहत कैशलेस उपचार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या शामिल होगी. पीठ ने कहा,‘हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह सुनिश्चित करे कि योजना को सही अर्थों में लागू किया जाए.

    केंद्र ने शीर्ष अदालत को योजना तैयार किये जाने की जानकारी दी और कहा कि यह पांच मई से लागू हो चुकी है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गजट अधिसूचना के अनुसार, ‘किसी भी सड़क पर मोटर वाहन दुर्घटना का शिकार होने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कैशलेस उपचार का हकदार होगा. शीर्ष अदालत ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए कैशलेस योजना तैयार करने में देरी को लेकर 28 अप्रैल को केंद्र की खिंचाई की थी और कहा था कि उसके आठ जनवरी के आदेश के बावजूद, केंद्र ने न तो निर्देश का पालन किया और न ही समय बढ़ाने की मांग की.

    शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164ए को एक अप्रैल, 2022 को तीन साल की अवधि के लिए लागू किया गया था, लेकिन केंद्र ने दावेदारों को अंतरिम राहत के लिए योजना बनाकर इसे लागू नहीं किया.पीठ ने कहा था, ‘आप अवमानना ​​कर रहे हैं। आपने समय-सीमा बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। यह क्या हो रहा है? आप हमें बताएं कि आप योजना कब बनाएंगे? आपको अपने ही कानूनों की परवाह नहीं है। यह कल्याणकारी प्रावधानों में से एक है. तीन साल पहले यह प्रावधान लागू हुआ था। क्या आप वाकई आम आदमी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं?

    JAMSHEDPUR NEWS : जमशेदपुर पुलिस बेड़े में शामिल हुईं 40 नई पेट्रोलिंग गाड़ियां, शहर में मजबूत होगी पेट्रोलिंग व्यवस्था

    शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को उनके ‘लापरवाह’ रवैये के लिए फटकार लगाई और एक तरफ राजमार्गों के निर्माण और दूसरी तरफ ‘गोल्डन ऑवर’ उपचार जैसी सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली मौतों की ओर इशारा किया.

    मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(12-ए) के तहत ‘गोल्डन ऑवर’ दुर्घटना के बाद के एक घंटे की अवधि को संदर्भित करता है, जिसके तहत समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराने से मृत्यु को रोका जा सकता है. शीर्ष अदालत ने कानून के तहत अनिवार्य ‘गोल्डन ऑवर’ में मोटर दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस चिकित्सा उपचार के लिए योजना तैयार करने का आठ जनवरी को केंद्र को निर्देश दिया था.

    JAMSHEDPUR NEWS : NIT जमशेदपुर में हिंदी माह-2026 का शुभारंभ, हिंदी को तकनीक और AI से जोड़ने पर जोर

    WhatsApp Channel Join Now
    Telegram Group Join Now
    Supreme Court directs Supreme Court: Implement the cashless scheme for road accident victims in true sense
    Share. Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Telegram Email Copy Link
    News Desk

    Related Posts

    JAMSHEDPUR NEWS : जमशेदपुर पुलिस बेड़े में शामिल हुईं 40 नई पेट्रोलिंग गाड़ियां, शहर में मजबूत होगी पेट्रोलिंग व्यवस्था

    September 1, 2026

    JAMSHEDPUR NEWS : NIT जमशेदपुर में हिंदी माह-2026 का शुभारंभ, हिंदी को तकनीक और AI से जोड़ने पर जोर

    September 1, 2026

    JAMSHEDPUR NEWS : आपदा के बाद भी चुनौती खत्म नहीं होती, संपत्ति और संसाधनों को बचाना जरूरी : संतोष कुमार

    September 1, 2026
    Recent Post

    JAMSHEDPUR NEWS : जमशेदपुर पुलिस बेड़े में शामिल हुईं 40 नई पेट्रोलिंग गाड़ियां, शहर में मजबूत होगी पेट्रोलिंग व्यवस्था

    September 1, 2026

    JAMSHEDPUR NEWS : NIT जमशेदपुर में हिंदी माह-2026 का शुभारंभ, हिंदी को तकनीक और AI से जोड़ने पर जोर

    September 1, 2026

    JAMSHEDPUR NEWS : आपदा के बाद भी चुनौती खत्म नहीं होती, संपत्ति और संसाधनों को बचाना जरूरी : संतोष कुमार

    September 1, 2026

    JAMSHEDPUR NEWS श्याम भटली परिवार चेरिटेबल ट्रस्ट जमशेदपुर का पुरूलिया धाम में मासिक महोत्सव आयोजित

    September 1, 2026

    DHANBAD NEWS : पारसनाथ स्टेशन पर बिछड़े 7 वर्षीय बच्चे को रेलवे कर्मियों ने परिजनों से मिलाया

    September 1, 2026
    Advertisement
    © 2026 Lahar Chakra. Designed by Forever Infotech.
    • Privacy Policy
    • Terms
    • Accessibility

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Join Laharchakra Group