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    Home»Breaking News»Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीश बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी, अब तक, सीजेआइ सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 थी
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    Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीश बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी, अब तक, सीजेआइ सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 थी

    News DeskBy News DeskMay 18, 2026
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    New Delhi. सरकार ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। शीर्ष अदालत के मौजूदा न्यायाधीशों की संख्या में प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हैं। विधि मंत्रालय ने शनिवार को अध्यादेश अधिसूचित किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन कर शीर्ष अदालत की स्वीकृत संख्या में वृद्धि की गई है। अब तक, प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 थी। अब न्यायाधीशों की संख्या में चार की वृद्धि की गई है, जिससे स्वीकृत संख्या 38 हो गई है। फिलहाल, शीर्ष अदालत में दो पद रिक्त हैं।

    संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें कार्यकारी आदेश माने जाने वाले अध्यादेश को संसद द्वारा पारित कानून में परिवर्तित करने का प्रस्ताव होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी।

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    including the CJI Supreme Court: Ordinance issued to increase the Supreme Court's strength by four judges; till now Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीश बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी the sanctioned strength of judges was 34. अब तक सीजेआइ सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 थी
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