
New Delhi. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने वोल्टास के खिलाफ एक अर्जी खारिज कर दी है. इसमें टाटा समूह की कंपनी के खिलाफ उसके एक परिचालन ऋणदाता द्वारा दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अपील की गयी थी. एनसीएलएटी की दो सदस्यों वाली पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के पहले के आदेशों को बरकरार रखा है, जिसने 27 मई, 2025 को पहले से मौजूद विवाद के आधार पर अर्जी खारिज कर दी थी.
एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के निष्कर्षों को उचित ठहराते हुए कहा कि उसने अपील करने वाली एयर वेव टेक्नोक्राफ्ट्स और वोल्टास के बीच इ-मेल के आदान-प्रदान के आधार पर इस मौजूदा जारी विवाद मानने में कोई गलती नहीं की है. यह कार्य प्रमाणन, राशि और उससे जुड़े दस्तावेजों से संबंधित है.
