
New Delhi. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत आने वाली सभी ‘बैंकिंग कंपनियां’ निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेंगी। आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। आयकर कानून के अनुसार, यदि बैंक या डाकघर जमा से प्राप्त ब्याज आय एक वित्त वर्ष में सामान्य नागरिकों के लिए 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो उस पर टीडीएस काटा जाता है।
आयकर विभाग ने कहा, ‘इस प्रकार ऐसे बैंक या बैंकिंग संस्थान धारा 393(1) में निर्धारित सीमा से कम राशि पर आयकर काटने के लिए बाध्य नहीं होंगे।’
