Close Menu
Lahar ChakraLahar Chakra
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) YouTube Instagram
    Lahar ChakraLahar Chakra
    • Home
    • Jamshedpur
    • State
      • Jharkhand
      • Bihar
    • National
    • Politics
    • Crime
    • Elections
    • Automobile
    Lahar ChakraLahar Chakra
    Home»Jharkhand»हाईकोर्ट ने स्विस नागरिक के खिलाफ जारी वारंट को किया निरस्त, कहा- प्रक्रिया गलत
    Jharkhand

    हाईकोर्ट ने स्विस नागरिक के खिलाफ जारी वारंट को किया निरस्त, कहा- प्रक्रिया गलत

    News DeskBy News DeskFebruary 23, 2025
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email LinkedIn
    Follow Us
    Google News Flipboard
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Email

    रांची | झारखंड हाईकोर्ट ने स्विटजरलैंड के निवासी मार्क रीडी के खिलाफ रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से जारी समन और वारंट को निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने अपने आदेश में कहा गया है कि पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के अनुसार जांच एजेंसी को समन और वारंट जारी करने के पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी चाहिए थी.

    लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया. जांच अधिकारी ने सीधे अदालत से समन जारी कराया और उनके उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया. मालूम हो कि निचली अदालत से जारी समन और वारंट को रद्द कराने के लिए स्विटजरलैंड के निवासी मार्क रीडी ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि जांच एजेंसी ने समन जारी कराने के पहले दोनों देश के बीच हुए समझौते के अनुसार कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है.

    “आदिवासी एकता महाजुटान रैली’ में बोली कांग्रेस, परिसीमन के जरिये आदिवासियों की सीट घटाने की साजिश में जुटी भाजपा व आरएसएस

    दरअसल, विदेशी नागरिक के खिलाफ किशोर एक्सपोर्ट्स के संचालक दीपक अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया गया था कि रीडी और उनकी कंपनी विंक के कर्मचारियों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है. इसके बाद निचली अदालत ने वर्ष 2019 में समन जारी किया था,जिसे रीडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

    Jamshedpur: गीतांजलि और आजाद हिन्द एक्सप्रेस अब घाटशिला रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी, शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस में 4 सितंबर तक लगेंगे दो अतिरिक्त कोच

    WhatsApp Channel Join Now
    Telegram Group Join Now
    saying the procedure was wrong The High Court cancelled the warrant issued against the Swiss citizen
    Share. Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Telegram Email Copy Link
    News Desk

    Related Posts

    “आदिवासी एकता महाजुटान रैली’ में बोली कांग्रेस, परिसीमन के जरिये आदिवासियों की सीट घटाने की साजिश में जुटी भाजपा व आरएसएस

    August 31, 2026

    Jamshedpur: गीतांजलि और आजाद हिन्द एक्सप्रेस अब घाटशिला रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी, शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस में 4 सितंबर तक लगेंगे दो अतिरिक्त कोच

    August 31, 2026

    Police Encounter: पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद तीन तस्कर गिरफ्तार, एक के पेट में गोली लगी

    August 31, 2026
    Recent Post

    “आदिवासी एकता महाजुटान रैली’ में बोली कांग्रेस, परिसीमन के जरिये आदिवासियों की सीट घटाने की साजिश में जुटी भाजपा व आरएसएस

    August 31, 2026

    Jamshedpur: गीतांजलि और आजाद हिन्द एक्सप्रेस अब घाटशिला रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी, शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस में 4 सितंबर तक लगेंगे दो अतिरिक्त कोच

    August 31, 2026

    Police Encounter: पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद तीन तस्कर गिरफ्तार, एक के पेट में गोली लगी

    August 31, 2026

    Jharkhand: डायन होने के शक में महिला पर खौलता हुआ पानी फेंकने के मामले में छह आरोपी गिरफ्तार

    August 31, 2026

    Tata Motors: टाटा मोटर्स की ईवी बुकिंग तीन गुना तक बढ़ी, बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही कंपनी

    August 31, 2026
    Advertisement
    © 2026 Lahar Chakra. Designed by Forever Infotech.
    • Privacy Policy
    • Terms
    • Accessibility

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Join Laharchakra Group