Ranchi. जेएसएससी द्वारा आयोजित सिपाही बहाली 2015 में सभी परीक्षा (शारीरिक, मेडिकल एवं लिखित परीक्षा) पास करने के बाद भी चयनित नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली अविनाश कुमार एवं अन्य की रिट याचिका की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने जेएसएससी से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है.

अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि जेएसएससी ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 (विज्ञापन संख्या 4/2015) आयोजित की थी. जिसका रिजल्ट 17 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था.


