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Waqf Bill: वक्फ बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, बजट सत्र के दूसरे चरण में 10 मार्च के बाद पेश हो सकता है विधेयक

New Delhi. सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक संसद के विचार के लिए ला सकती है. सूत्रों ने बताया कि 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को अपनी मंजूरी दी. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी की रिपोर्ट विपक्षी दलों के हंगामे और वाकआउट के बीच गत 13 फरवरी को संसद में पेश की गई थी. केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब विधेयक बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है. बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से चार अप्रैल तक प्रस्तावित है.

भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने दावा किया है कि इस सत्र के दौरान ही विधेयक पारित होने की संभावना है. जेपीसी की 655 पृष्ठ वाली इस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव समाहित थे. विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और आरोप लगाया था कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा. भाजपा सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा. समिति ने भाजपा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद आठ अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था. विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है.

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