Close Menu
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Jamshedpur
  • Jharkhand
  • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Instagram
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Home
  • Jamshedpur
  • State
    • Jharkhand
    • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Jamshedpur
  • Jharkhand
  • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Home»Headlines»Jharkhand Police के 46 पुलिसकर्मियों को बर्खास्तगी अवधि का वेतन व वेतनवृद्धि का होगा भुगतान, झारखंड हाइकोर्ट ने जारी किया आदेश
Headlines

Jharkhand Police के 46 पुलिसकर्मियों को बर्खास्तगी अवधि का वेतन व वेतनवृद्धि का होगा भुगतान, झारखंड हाइकोर्ट ने जारी किया आदेश

News DeskBy News DeskOctober 1, 2026
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email LinkedIn Copy Link
Share
Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Email Copy Link

Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के 46 पुलिसकर्मियों की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाया है. अदालत ने प्रार्थियों को राहत देते हुए बर्खास्तगी की अवधि का बकाया वेतन, वार्षिक वेतनवृद्धि और अन्य परिणामी लाभ देने का आदेश दिया है. अदालत ने राज्य सरकार द्वारा लगाये गये नो वर्क, नो पे के प्रावधान को अवैध बताते हुए इसे आंशिक रूप से रद्द कर दिया. अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह 23 जून 2016 से 22 जनवरी 2021 तक की अवधि के लिए प्रार्थियों को सभी वित्तीय लाभ प्रदान करे.

यह प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम आठ सप्ताह के भीतर पूरी की जाये. अदालत ने कहा कि कर्मचारियों को राज्य सरकार की कार्रवाई के कारण सेवा से बाहर रहना पड़ा था. ऐसी स्थिति में नो वर्क, नो पे का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता.

Rail Board Dicision: आसनसोल में यात्री ट्रेन की लाल बत्ती की अनदेखी पर रेलवे की चेतावनी, ‘Route Learning के बिना न करें चालकों की तैनाती, ये निर्देश भी दिये

राज्य अपने ही गलत कृत्य का लाभ उठा कर कर्मचारियों को उनके वैधानिक लाभ से वंचित नहीं कर सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले के आदेश में कर्मचारियों को केवल बहाल करने का निर्देश नहीं दिया गया था, बल्कि सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया गया था.

ED की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी Gameskraft की 442 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

इसमें सेवा की निरंतरता, बकाया वेतन और वार्षिक वेतनवृद्धि भी शामिल हैं. अदालत ने कहा कि वेतनवृद्धि से वंचित करने का प्रभाव कर्मचारियों के भविष्य के वेतन निर्धारण, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर भी पड़ेगा. अदालत ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर सभी लाभ देने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डिकेश कुमार सहित 46 की ओर से याचिका दायर की गयी थी.

Share. Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Telegram Email Copy Link

Related Posts

Rail Board Dicision: आसनसोल में यात्री ट्रेन की लाल बत्ती की अनदेखी पर रेलवे की चेतावनी, ‘Route Learning के बिना न करें चालकों की तैनाती, ये निर्देश भी दिये

October 1, 2026

ED की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी Gameskraft की 442 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

October 1, 2026

YouTube का भारत के GDP में 18,000 करोड़ से अधिक का योगदान, एक साल में भारतीय चैनल ने 16 करोड़ घंटे से अधिक कंटेंट डाले, 9.6 लाख से अधिक नौकरियां मिलीं

October 1, 2026
Recent Post

Rail Board Dicision: आसनसोल में यात्री ट्रेन की लाल बत्ती की अनदेखी पर रेलवे की चेतावनी, ‘Route Learning के बिना न करें चालकों की तैनाती, ये निर्देश भी दिये

October 1, 2026

Jharkhand Police के 46 पुलिसकर्मियों को बर्खास्तगी अवधि का वेतन व वेतनवृद्धि का होगा भुगतान, झारखंड हाइकोर्ट ने जारी किया आदेश

October 1, 2026

ED की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी Gameskraft की 442 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

October 1, 2026

YouTube का भारत के GDP में 18,000 करोड़ से अधिक का योगदान, एक साल में भारतीय चैनल ने 16 करोड़ घंटे से अधिक कंटेंट डाले, 9.6 लाख से अधिक नौकरियां मिलीं

October 1, 2026

Share Market: शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 250, निफ्टी 100 अंक तक लुढ़का, टाटा समूह की इस कंपनी के शेयर में उछाल

October 1, 2026
Advertisement
© 2026 Lahar Chakra. Designed by Launching Press.
  • Privacy Policy
  • Terms
  • Accessibility

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Join Laharchakra Group