मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित
रांची . मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद व लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में मुकदमा चलेगा. शनिवार को मामले की सुनवाई के दाैरान प्रतिवादी राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता को अदालत ने आरोप समझाया. इसके बाद अधिवक्ता ने कहा कि वह निर्दोष हैं. उन्होंने आरोप को स्वीकार नहीं किया. इसके बाद अदालत ने आरोप तय करते हुए शिकायतकर्ता को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की.
जानें क्या है मामला
मामले के शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में पूर्व में शिकायतवाद दर्ज कराया था. इसमें राहुल गांधी को प्रतिवादी बनाया गया है. आरोप है कि तीन मार्च 2019 को कांग्रेस की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान में उलगुलान महारैली की गयी थी. रैली में राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. राहुल गांधी के बयान से आहत होकर प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था. 30 सितंबर 2021 को उक्त मामला एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में स्थानांतरित हुआ था. इसके बाद अदालत ने प्रतिवादी राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया. राहुल गांधी की ओर से अदालत में उपस्थिति से छूट को लेकर आवेदन दिया गया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. बाद में हाइकोर्ट ने राहुल गांधी की उपस्थिति से छूट देने संबंधी याचिका को स्वीकार कर लिया था तथा मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी.
अमित शाह पर टिप्पणी मामले में उपस्थित नहीं हुए राहुल गांधी
एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. समन के बावजूद प्रतिवादी राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए. राहुल गांधी को समन मिला है या नहीं, इसकी सर्विस रिपोर्ट अदालत को अब तक नहीं मिली है. अदालत ने शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को राहुल गांधी का वर्तमान पता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 25 जुलाई की तिथि निर्धारित की. वहीं शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि मामले के शिकायतकर्ता नवीन झा आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ वर्ष 2018 में शिकायतवाद दर्ज करायी है. पूर्व में राहुल गांधी की ओर से एमपी-एमएलए की विशेष अदालत द्वारा जारी समन को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जो खारिज हो गयी है.