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‘ Supreme Court’ Dicisson: ‘NEET- UG’ की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, कोर्ट बोला-पूरी परीक्षा में गड़बड़ी या प्रणालीगत उल्लंघन के पर्याप्त सबूत नहीं

New Delhi.नीट-यूजी 2024 परीक्षा दोबारा नहीं ली जायेगी . सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया. साथ ही, ऐसी मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है. कोर्ट के आदेश के बाद अब काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है.

प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित विभिन्न वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं. पीठ ने कहा कि विस्तृत फैसला बाद में सुनाया जायेगा. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी हुई है या इसमें प्रणालीगत उल्लंघन है.

हालांकि, पीठ ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक की घटना हजारीबाग और पटना में हुई थी. यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है. इससे पहले, पीठ द्वारा सोमवार को दिये गये आदेश के तहत आइआटी, दिल्ली की तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने परीक्षा में पूछे गये सवालों में से एक सवाल के सही उत्तर के विषय में अपनी रिपोर्ट सौंपी. इसमें कहा गया कि इस सवाल के दो नहीं, एक ही विकल्प सही था.

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