Dhanbad. धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में बीते आठ वर्षों से जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है. पिंटू सिंह के अधिवक्ता जया कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने पिंटू सिंह को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश ट्रायल कोर्ट में पहुंचते ही वह जमानत पर मुक्त हो जाएगा. इस मामले में आरोपी पिंटू सिंह 30 मार्च 2017 से जेल में बंद है.
बीते 8 वर्षों में पिंटू सिंह ने चार बार झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट से उसे राहत नहीं मिली थी. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने पिछले 21 फरवरी को पिंटू सिंह की चौथी जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि मामले का जल्दी निष्पादन करें. इस आदेश को पिंटू सिंह ने पिछले 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर 10 हफ्ते में जवाब मांगा था.