New Delhi. केंद्र सरकार ने जन शिकायत निवारण की समय सीमा मौजूदा 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दिया है. संशोधित दिशा-निर्देशों से जुड़े आदेश में शिकायतों के निपटारे के लिए समर्पित अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है, साथ ही ‘सरकार के समग्र दृष्टिकोण’ पर भी जोर दिया गया है. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसका अर्थ यह है कि शिकायत को किसी भी मामले में यह कहकर बंद नहीं किया जायेगा कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय से संबंधित नहीं है या इस तरह की अन्य भाषा के आधार पर इसे नहीं बंद किया जायेगा. यदि शिकायत का विषय प्राप्त करने वाले मंत्रालय से संबंधित नहीं है, तो इसे सही प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा.
central Government Dicision: केंद्र ने जन शिकायतों के निवारण की समय सीमा 30 से घटाकर 21 दिन की
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