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Jharkhand Highcourt: हाइकोर्ट ने पूछा, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी? अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी

Ranchi.झारखंड हाइकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के शीघ्र आयोजन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुना. सुनवाई के दाैरान खंडपीठ ने पूछा कि सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा अब तक क्यों नहीं ली गयी है. इस पर झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से बताया गया कि अध्यक्ष पद खाली रहने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पायी है.

जेपीएससी का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि जेपीएससी अध्यक्ष का पद क्यों खाली है. आयोग में नियमित अध्यक्ष अथवा प्रभारी अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन की मुख्य परीक्षा शीघ्र लेने के लिए जेपीएससी को निर्देश देने का आग्रह किया गया. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अध्यक्ष पद रिक्त रहने की बात कही. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्वेता त्रिपाठी ने याचिका दायर कर शीघ्र मुख्य परीक्षा लेने की मांग की है. 21 अगस्त 2024 को जेपीएससी अध्यक्ष डॉ मेरी नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल समाप्त हो गया. उसके बाद जेपीएससी अध्यक्ष पद पर फिलहाल किसी की नियुक्ति नहीं की गयी है और न ही किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

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