Jamshedpur. मंत्री रामदास सोरेन के छोटे भाई घोड़ाबांधा निवासी राम सोरेन ने आरोप लगाया कि संबंधित लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर गैर कानूनी व अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है. भूमि वापसी वाद संख्या 01-2016-17 के तहत उन्होंने मुकदमा दायर कर जमीन वापसी की मांग की है. राम सोरेन की शिकायत के बाद भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 (ए) बिहार अनु क्षेत्र विनि 1969 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई संबंधी नोटिस जारी की गयी है. यहां 34 से अधिक लोगों को भूमि सुधार उप समाहर्ता धालभूम के न्यायालय जमशेदपुर से नोटिस भेजा गया है. नोटिस में एक मंदिर का नाम भी शामिल है. इस संबंध में नोटिस जारी करने के बाद सभी को अपना पक्ष गुरुवार को रखने के लिए संबंधित कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है. जारी नोटिस में कहा गया कि सुनवाई के लिए कई तिथियां निर्धारित की जा चुकी हैं, परंतु संबंधित लोग न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं. यदि 26 सितंबर को अपना पक्ष खुद या अधिवक्ता के माध्यम से नहीं रखकर कारणपृच्छा नहीं देते हैं, तो अभिलेख में प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न राजस्व दस्तावेज के आधार पर निर्णय लिया जायेगा. भूमि सुधार उप समाहर्ता धालभूम के न्यायालय में गुरुवार को 17 घर मालिकों ने अपनी उपस्थिति वकील के माध्यम से दर्ज कराते हुए पक्ष रखने के लिए समय देने की मांग की है. इस संबंध में जानकारी देते हुए नोटिस धारक परिवार के मनोज गुप्ता ने बताया कि 1964 से भी पहले से लोग घोड़ाबांधा की जमीन पर बसे हुए हैं. इस जमीन पर राम सोरेन परिवार ने 2015 में पहली बार नोटिस कराया और मुकदमा दायर कर जमीन खाली करने को कहा. इसे लेकर एक बार वहां विवाद भी हो चुका है. इसके बाद भूमि वापसी का केस दायर कर दिया. अब जब उनके परिवार के लोग मंत्री बन गये हैं, तो जमीन को खाली करने की नोटिस भिजवा दी गयी.
Jamshedpur News: मंत्री रामदास सोरेन के छोटे भाई के आवेदन पर DCLR Court ने भेजा भूमि वापसी का नोटिस, घोड़ाबांधा के 34 घरों पर चल सकता है बुलडोजर
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