Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राज्य में चाैकीदारों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए और समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अदालत ने मामले में राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि छह दिसंबर तक राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाये. साथ ही अदालत ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता एमएम शर्मा ने अदालत को बताया कि हाइकोर्ट ने पूर्व में वर्ष 2018-2019 में दूसरे मामले में चाैकीदारों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन नियुक्ति नहीं की गयी. गृह सचिव की ओर से अदालत को यह अंडरटेकिंग दिया गया था कि तीन माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी, लेकिन इसके बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सामुएल मुंडू व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. राज्य भर में 4,861 पदों पर चौकीदारों की नियुक्ति होनी है.