


Jamshedpur. जमशेदपुर में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े तीन मामलों में एडीजे-वन विमलेश कुमार सहाय की अदालत शुक्रवार सुनवाई की. तीनों आरोपी मानगो के मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिद, कटक (ओडिशा) के मोहम्मद अब्दुल रहमान अली खान उर्फ मौलाना मंसूर और धातकीडीह के अब्दुल शामी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिद जेल से बाहर है जबकि अन्य दो आरोपी जेल में है.इधर फैसला आने के बाद मोहम्मद अब्दुल रहमान अली उर्फ कटकी के भाई मोहम्मद ताहिर अली ने बताया कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था आज न्याय की जीत हुई है.
उन्होंने बताया कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि परिवार को यह दिन देखना पड़ेगा. आतंकी शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. 9 साल हमारे परिवार ने किस तरह से गुजारे इसकी परिकल्पना करके ही रूह सिहर जाता है. इधर कटकी सहित तीनों संदिग्धों की रिहाई पर कटकी के वकील भिलाई पांडा ने बताया कि शक के आधार पर बिष्टुपुर पुलिस ने कटकी को गिरफ्तार किया था. मगर जब केस का ट्रायल शुरू हुआ तो कुल 16 लोगों की गवाही कराई गई मगर किसी ने भी तीनों के आतंकी होने का प्रमाण नहीं दे सके. अंततः आज न्याय की जीत हुई.



