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    Home»Breaking News»पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में उम्र कैद, 12 साल जेल में बंद रहा, अब सु्प्रीम कोर्ट ने कर दिया बरी ?
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    पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में उम्र कैद, 12 साल जेल में बंद रहा, अब सु्प्रीम कोर्ट ने कर दिया बरी ?

    News DeskBy News DeskMarch 11, 2025Updated:March 11, 2025
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    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को जलाने का आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे व्यक्ति को 12 वर्ष जेल में बीताने के बाद रिहा करने के आदेश दिया है. अब शीर्ष न्यायालय ने मृतका के बयान पर संदेह व्यक्त किया है और कहा है कि इस मामले में कोई अन्य साक्ष्य नहीं मिला है, जो यह सिद्ध कर सके कि आरोपी ने महिला की हत्या की.

    कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि मृतक के बयान पर कोई संदेह है या उसके द्वारा मरने से पहले दिए गए बयान में कोई विरोधाभास पाया जाता है, तो अदालत को अन्य साक्ष्यों की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन सा मृतक का बयान सही है. यह निर्णय केस के तथ्यों पर निर्भर करेगा, और ऐसे मामलों में अदालत को सावधानी बरतनी चाहिए. वर्तमान मामला भी इसी प्रकार का है.

    सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उल्लेख किया कि वर्तमान मामले में मृतक द्वारा दिए गए दो बयान हैं, जो बाद में दिए गए बयानों से पूरी तरह भिन्न हैं. इनमें से एक बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया है, जिसे मृतक का बयान माना जा रहा है. इसी आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है.

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    मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ द्वारा की जा रही है. उनका मत है कि यदि मृतक के अंतिम बयान में कई विरोधाभास हैं, तो दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता. इसके अतिरिक्त, आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं थे.

    कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ‘कानून के अनुसार मृतक का बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य है और केवल इसी आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, क्योंकि आपराधिक कानून में इसका विशेष महत्व है. हालांकि, इस पर निर्भरता मामले के तथ्यों और मृतक के बयान की गुणवत्ता के मूल्यांकन के बाद ही तय की जानी चाहिए.’

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    मृतक बयान

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मृतक ने प्रारंभिक बयान में अपने पति पर कोई आरोप नहीं लगाया था और कहा था कि खाना बनाते समय आग लगी थी. हालांकि, बाद में मजिस्ट्रेट को यह बताया गया कि पति ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगाई. अन्य गवाहों की जांच के बाद अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि अस्पताल लाए जाने पर मृतक के शरीर से केरोसिन की गंध नहीं आ रही थी. अदालत ने उसके मरने से पहले दिए गए बयानों पर भरोसा नहीं किया.

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    He was in jail for 12 years on the charge of burning his wife to death now the Supreme Court has acquitted him?
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    News Desk

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