


New Delhi. संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम मंगलवार से देश में लागू हो गया. सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, “वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल, 2025 से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू किए हैं.
बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने विधेयक का समर्थन किया, वहीं विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन ने इसका विरोध किया. कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी सांसदों ने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार ने कानून को पारदर्शिता बढ़ाने और पिछड़े मुसलमानों, समुदाय की महिलाओं के लिए सशक्तीकरण का कदम बताया है. वहीं, विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है.



