


New Delhi. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दवा कंपनियों और चिकित्सा उपकरण निर्माताओं से 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को कहा है. प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा, ‘जीएसटी दरों में कटौती का लाभ 22 सितंबर, 2025 से उपभोक्ताओं और मरीजों को दिया जाएगा. दवाएं बेचने वाले सभी निर्माता और विपणन कंपनियां 22 सितंबर से दवाओं (चिकित्सा उपकरणों सहित) के मूल्य में संशोधन करेंगी.
एनपीपीए ने कहा कि निर्माता और विपणन कंपनियां डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को संशोधित जीएसटी दरों और संशोधित मूल्य को दर्शाते हुए एक संशोधित मूल्य सूची या पूरक मूल्य सूची जारी करेंगी. इसमें कहा गया कि निर्माता और विपणन कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया सहित विभिन्न संचार माध्यमों से जीएसटी दरों में कमी के बारे में जागरूक करने के लिए तत्काल उपाय करेंगी.



