


Ranchi.सेना की जमीन खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने छवि रंजन को राहत देते हुए जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. छवि रंजन पिछले दो साल से ज्यादा समय से जेल में हैं. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच कर रही थी. सुनवाई के बाद जस्टिस बेंच ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी. अब दो साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद छवि रंजन जेल से बाहर आएंगे. बता दें कि साल 2023 के मई महीने में छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.
छवि रंजन की गिरफ्तारी बरियातू में सेना की जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में की गई थी. इस मामले में छवि रंजन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में वो पहले ईडी की कोर्ट गए और जमानत याचिका दायर की, लेकिन ईडी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके बाद वो अगस्त में झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे और वहां से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई. इसके बाद आखिर में छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन को दो साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद राहत दे दी. कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं.



